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असंगठित मजदूरो का बनेगा श्रम कार्ड

*आवश्यक सूचना ई-श्रम में पंजीकरण करने के लिए:-*

*“श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को इस स्कीम में लाभ दिया जायेगा। सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक लाभार्थियों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या (UAN Number) होगा। असंगठित श्रमिकों को लाभ NDUW के तहत पंजीकृत श्रमिको को पीएम सुरक्षा भीम योजना 1 साल के लिए मुफ्त दिया जाएगा।"*


1️⃣ *ई-श्रम मे लाभार्थी का पंजीकरण सिर्फ ई-केवाईसी (OTP, FINGERPRINT & IRIS) के माध्यम से ही किया जाएगा | एक मोबाइल नंबर को चार बार ही आप पंजीकरण में प्रयोग कर सकते हैं| लाभार्थी का पंजीकरण करते समय बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिये |*

2️⃣ *इस स्कीम में 16 साल से लेकर 59 साल तक आयु के लाभार्थियों का ही पंजीकरण किया जा सकता है।*

3️⃣ *इस स्कीम में वही लाभार्थी योग होंगे जो इनकम टैक्स न भर रहे हो और ईपीएफओ (EPFO) / ईएसआईसी (ESIC) में रजिस्टर्ड ना हो।*


*असंगठित श्रमिकों कौन हो सकते है :- छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, शेयर क्रॉपर्स, मछुआरों पशुपालन में लगे लोग, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग, भवन और निर्माण श्रमिक, चमड़े के कर्मचारी, बुनकर, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्ठों और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, दाइयों, घरेलू श्रमिक, नाइयों, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा खींचने वाले, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, बढ़ई, टेनरी कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केंद्र, घर की नौकरानी, सड़क विक्रेताओं, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान, प्रवासी मजदूरों. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे-  चन्द्राकर कम्प्यूटर्स 
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